सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर विशेष जांच दल (एसआईटी) की याचिका पर कुमार को नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने अपनी याचिका में 1984 सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामलों में सज्जन की अग्रिम जमानत का विरोध किया है।
न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'समय आ गया है जब इन मामलों का निर्णय किया जाए और इसे पूरा किया जाए।'
पीठ ने कुमार से जांच में 'पूर्ण सहयोग' करने और दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
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दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 फरवरी के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने सज्जन की अग्रिम जमानत को रद्द करने की एसआईटी की याचिका खारिज कर दी थी।
दिसंबर 2016 में एक निचली अदालत ने दंगों के दौरान तीन सिखों की हत्या से जुड़े दो मामलों में कुमार की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने के बाद एसआईटी ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया ।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह ने पीठ से कहा कि मामले में नए गवाह सामने आए हैं।
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Source : IANS