मुंबई में 1993 में सिलसिलेवार सीरियल बम धमाकों में दोषी अबू सलेम उम्रकैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम ने शादी के लिए याचिका दायर कर पैरोल की मांग की थी जिसे नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने खारिज कर दिया है।
खबर के मुताबिक, 16 फरवरी को सलेम ने मुंबई की तलोजा जेल के अधिकारियों को अर्जी दी जिसमें 45 दिन की पैरोल की मांग की गई थी।
अबू सलेम मुंबई की रहने वाली सैय्यद बहार कौसर उर्फ हिना से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहता है।
अपने प्रार्थना पत्र में सलेम ने लिखा कि वह पिछले 12 साल, 3 महीने और 14 दिनों से जेल में है। इस दौरान वह कभी किसी छुट्टी पर नहीं गया है। यह पत्र उसने कोंकण विभाग के संभागीय आयुक्त को बीते 27 मार्च को भेजा था।
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पत्र के साथ ही अबू सलेम का पूरा बैकग्राउंड भी भेजा गया था। उसके सभी ब्यौरों की पुष्टि करने के बाद डिवीजनल कमिश्नर ने क्रमश: 5, 11 और 16 अप्रैल को इस पत्र और अपनी रिपोर्ट को ठाणे के पुलिस कमिश्नर को भेज दिया था। वहां से ये मुंब्रा पुलिस थाने में आगे की जांच के लिए भेजा गया था।
इस पत्र के मिलने की पुष्टि ठाणे के पुलिस कमिश्नर ने भी की है। ठाणे के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि हां, हमें शादी के लिए 45 दिन की पैरोल देने का आवेदन अबू सलेम ने दिया था।
अबू सलेम 5 मई को शादी करना चाहता था। हम इस मामले को देख रहे थे। पुलिस ने हिना के परिवार वालों के बयान भी रिकॉर्ड किए थे। अपनी याचिका में सलेम ने लिखा था कि वह 45 दिन की पैरोल के दौरान मुम्ब्रा में हिना के घर पर रहेगा।
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Source : News Nation Bureau