1993 मुंबई बम धमाका मामले में दोषी माफिया डॉन अबु सलेम को सीबीआई ने आजीवन कारावास की सजा देने की मांग की। अबू सलेम की सजा पर मुंबई के टाडा अदालत में सुनवाई चल रही है।
धमाके में पीड़ित पक्ष के वकील ने सलेम को फांसी देने की मांग की है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि पुर्तगाल से संधि की वजह से अबू सलेम को फांसी नहीं दी जा सकती है।
अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। उस पर आरडीएक्स सहित हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था, जिनका विस्फोटों में इस्तेमाल हुआ था।
मुंबई विस्फोट के 24 साल बाद विशेष टाडा अदालत ने 16 जून को इस मामले में माफिया डान अबु सलेम व मुस्तफा दोसा सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दोसा की 28 जून को मौत हो गई थी।
Source : News Nation Bureau