1993 मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई में मंगलवार को अभियोजन पक्ष ने फिरोज अब्दुल राशिद खान और मुस्तफा दोसा के लिए फांसी की सजा की अपील की है।
इस मामले में दोषी 6 आरोपियों के खिलाफ सजा तय करने के लिए स्पेशल टाडा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि फिरोज की भूमिका याकूब मेनन के जैसा ही था।
स्पेशल सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने कहा,' इस मामले के दोषी सभी 6 आरोपियों के लिए वह कड़ी सजा की पैरवी करेंगे।' उन्होंने कहा,' इस मामले की सजा तय करने के दौरान कोर्ट को केवल दो नंबरों को ध्यान में रखने की जरूरत है.. कि 257 लोगों की मौत हुई थी और 713 नागरिक इस ब्लास्ट में घायल हो गए थे।' उनका कहना है कि ये नंबर इस ब्लास्ट की क्रूरता को दर्शाने के लिए काफी है।
साल्वी ने कहा, 'फिरोज खान ने ब्लास्ट के लिए 1500 किलो आरडीएक्स खरीदा था। इससे पूरा मुंबई शहर उड़ सकता था।'
बता दें कि टाडा कोर्ट ने 16 जून को अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम और मुस्तफा दोसा सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया था।
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इस मामले में मुख्य आरोपी माफिया डॉन अबु सलेम के अलावा मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट उर्फ ताहिर टकला, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं।
12 मार्च 1993 को मुंबई में दो घंटों के अंतराल में हुए सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
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HIGHLIGHTS
- फिरोज और मुस्तफा के लिए सीबीआई ने की फांसी की सजा की मांग
- अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि फिरोज का रोल याकूब मेनन के जैसा ही था
Source : News Nation Bureau