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गुजरात दंगा: जाकिया जाफरी की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला टाला, 26 को होगी सुनवाई

गुजरात दंगों को लेकर जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। इस मामले में अब फैसला 26 सितंबर को सुनाया जाएगा।

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pradeep tripathi
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गुजरात दंगा: जाकिया जाफरी की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला टाला, 26 को होगी सुनवाई

गुजरात दंगों को लेकर जाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। इस मामले में अब फैसला 26 सितंबर को सुनाया जाएगा।

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3 जुलाई को ही हाई कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी। शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट का याचिका पर फैसला आना था।

2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेसी नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया और तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ दंगों के कुछ आरोपियों को क्लीन चिट दिये जाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

दंगों के पीछे कथित आपराधिक साजिश होने के मामले में एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी। जिसे निचली अदालत ने सही ठहराया था।

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जाकिया ने अपनी याचिका में पीएम मोदी (दंगों के दौरान वो राज्य के सीएम थे) समेत दूसरे लोगों को मिली क्लीनचिट का विरोध किया था।

28 फरवरी, 2002 को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद गुलबर्ग सोसायटी में भीड़ ने जाफरी समेत करीब 68 लोगों की हत्या कर दी थी।

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Source : News Nation Bureau

Gujrat High Court 2002 gujarat riots Zakia Jafri
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