टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा समेत सभी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है. आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट में नए सिरे से मामले में बहस शुरू की.
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गुरुवार को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई शुरू हुई, मगर तकनीकी खामी की वजह से सुनवाई को शुक्रवार यानी आज के लिए टाल दिया गया. एक अखबार की खबर के मुताबिक, अदालत में गुरुवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील विजय अग्रवाल कोर्ट को बताया कि आरोपी और सीबीआई द्वारा निचली अदालत में दी गई दलीलों से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड में, जो उन्हें मुहैया कराए गए, उनमें 6500 पन्ने नहीं मिले.
बता दें कि मार्च, 2018 में राजा और डीएमके नेता के.कनिमोझी सहित 2जी स्पेक्ट्रम मामले में सभी 18 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के 2017 के आदेश को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख किया था. इस मामले में सीबीआई की ओर से बहस पहले ही पूरी की जा चुकी है. मगर उस वक्त मामले की सुनवाई कर रहे न्यायधीश बृजेश सेठ सेवानिवृत्त हो गए थे. इसके चलते अब सीबीआई को नए सिरे से कोर्ट में अपना पक्ष रखना है.
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गौरतलब है कि करीब 7 साल पहले यह घोटाला तब सामने आया था, जब तत्कालीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने एक रिपोर्ट में कहा था कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा, कम मूल्य पर 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करके सरकारी खजाने को 1,76,379 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे.
Source : News Nation Bureau