प्रदूषण रोकने के लिए 5 सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का किया गठन

एनसीआर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में कहा है कि अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए 5 सदस्य इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इसके अलावा 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए है.

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Kuldeep Singh
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सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनसीआर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में कहा है कि अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए 5 सदस्य इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है. इसके अलावा 17 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए है. शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट के सवाल के जवाब में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वाइड की संख्या 17 से 40 की जायेगी और ये दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर को कवर करेंगे. कोर्ट ने ये भी पूछा कि अगर आप थर्मल प्लाट को बंद करते है तो ऐसी सूरत में क्या पावर सप्लाई का वैकल्पिक सोर्स रहगा ताकि ये आपूर्ति बाधित न हो? 

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि स्कूल 17 महीने बंद रहे, सिर्फ नवंबर में कुछ दिनों के लिए खुले. कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल बंद को लेकर मीडिया के एक हिस्से की रिपोर्टिंग पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि जाने-अनजाने मीडिया का एक हिस्सा ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम विलेन है जो स्कूल बंद करना चाहते है, जबकि स्कूल बंद करने की और वर्क फ्रॉम होम की बात दिल्ली सरकार की ओर से भी कही गई थी. 

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दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने कहा कि मीडिया के हिस्से ने ये भी रिपोर्ट किया कि सरकार के काम से नाखुश कोर्ट प्रशासनिक जिम्मेदारी को भी हाथ में लेना चाहता है. इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो हमने नहीं कहा! पर क्या किया जा सकता है. अभिव्यक्ति की आजादी है. आप राजनीतिक पार्टी होने के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन कर सकते है, पर कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता. सिंघवी ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टिंग इस तरह बेलगाम नहीं हो सकती. ये राजनीतिक रिपोर्टिंग से अलग है. इसमें तथ्यपरक रहना होता है. इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट किया, वो दूसरे पेपर से अलग है, ग़लत है. कोर्ट ने फिलहाल इन बातों को इग्नोर करने को कहा. 

सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स के गठन पर संतोष जाहिर किया. केन्द्र और दिल्ली सरकार को हलफनामे में लिखी बातों पर अमल का निर्देश दिया. बॉयलर चलाने की अनुमति मांग रहे यूपी के वकील से आयोग के पास जाने को कहा. कोर्ट ने दिल्ली ने अस्पतालों  में निर्माण की राज्य सरकार की मांग को स्वीकार किया. मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी.

Source : Arvind Singh

Supreme Court Pollution pollution in delhi today
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