नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक पुराने नोटों के रूप में बैंकों में अघोषित धन जमा कराने वाले लोगों पर सरकार 50 फीसदी टैक्स लगा सकती है। साथ ही सरकार जल्द ही संसद में टैक्स कानून में संशोधन लाने पर भी विचार कर रही है जिसके तहत जमा कराए उन पैसों की आधी रकम चार साल तक बैंक से नहीं निकाली जा सकेगी।
हालांकि, अघोषित कैश जमा कराने वाले अगर खुद इस बारे में जाहिर नहीं करते हैं तो 90 फीसदी तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। कैबिनेट की ओर से संशोधित टैक्स कानून को मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, जमा कराए पैसों की आधी या एक चौथाई रकम अगले चार साल तक नहीं निकाली जा सकेगी।
यह भी पढ़ें: नोटबंदी के बाद बैंक में जमा हुआ काला धन, सरकार संबंधित लोगों से वसूलेगी 60% जुर्माना
बता दें कि सरकार ने नोटबंदी के बाद 50 दिन की मोहलत दी है। इसके तहत लोग 500 और 1000 रुपये के अपने पुराने नोट बैंकों में जमा या बदली कर सकते हैं। हालांकि, सरकार ने फिलहाल नोटों की अदला-बदली पर रोक लगा दी है लेकिन इन नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है।
नोटबंदी का ऐलान करने के दौरान ही सरकार ने साफ किया था कि बैंक में जमा की जा रही छोटी धनराशियों पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा लेकिन 2.5 लाख रुपये अधिक जमा करने वालों पर नजर रखी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जिस तरह बड़ी मात्रा में रुपये जमा कराए गए हैं, उससे यह आशंका हुई कि इन खातों का इस्तेमाल काले धन को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है। दो हफ्तों में जनधन खातों में 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हुए हैं।
यह भी पढ़ें: नोटबंदी के बाद जनधन खातों में पैसों की बरसात, अब तक 64,250 करोड़ रु जमा
माना जा रहा है कि टैक्स कानून में संशोधन का विधेयक सरकार संसद के जारी शीत सत्र में ला सकती है। इससे पहले शुक्रवार को संविधान दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं मिला, इसलिए वे नाराजगी जता रहे हैं।
HIGHLIGHTS
- टैक्स लॉ में हो सकता है संशोधन
- जनधन खातों में बड़ी मात्रा में पैसे जमा होने के बाद खड़े हुए सरकार के कान
Source : News Nation Bureau