दिल्ली की एक अदालत ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, चीन और फिलीपींस के नागरिकों को जमानत दे दी है. उन्होंने निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. अदालत ने 10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
बुधवार को सुनवाई के दौरान ये सभी विदेशी नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत के समक्ष पेश हुए थे. वीजा शर्तों का उल्लंघन कर तब्लीगी जमात कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर इनलोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. जिन्हें कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है.
गौरतलब है कि कोरोना को लेकर मोदी सरकार (Modi Government) के दिशानिर्देशों और राज्य सरकारों एवं पुलिस के आदेश का उल्लंघन करने पर हजारों जमातियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. जिनकी सुनवाई अदालतों में लंबित है. इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने हजारों जमातियों को ब्लैक लिस्ट करके उनके वीजा रद्द कर दिए थे, जिनमें से 34 विदेशी जमातियों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को करने का निर्णय लिया. इस बीच सरकार जमातियों के बारे में जारी आदेश की कॉपी कोर्ट को सौंपेगी. सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि वीजा जारी करना या रद्द करना सरकार का संप्रभु फैसला है. इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक मामले में अलग-अलग आदेश जारी किया गया था और इसकी सूचना सम्बंधित व्यक्तियों को ई-मेल के जरिये दी गई थी.
(इनपुट भाषा)
Source : News Nation Bureau