अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है. गुजरात के अहमदाबाद में अब पान खाना महंगा पड़ सकता है. शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने एक नया नियम लागू किया है. इस नए नियम के मुताबिक, उन पान के दुकानदारों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिनकी दुकान के आस-पास पान का पीक थूका हुआ पाया जाएगा.
निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क न पहनने पर जुर्माने की रकम 200 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. यह फैसला कोविड-19 के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए किया गया है. निगमायुक्त मुकेश कुमार ने घोषणा की कि पान की दुकान के पास पीक थूका पाए जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है. सोमवार को यह फैसला कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा बैठक में ली गई.
अहमदाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए ये नया कदम उठाया है. आपको बता दें कि अहमदाबाद में ही कोरोना वायरस संक्रमण के 23000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. जबकि इस खतरनाक वायरस से इस शहर में 1520 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. गुजरात में दिनो ब दिन कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. आपको बता दें कि मौजूदा समय गुजरात में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 42 हजार को भी पार कर गया है.
अहमदाबाद महानगर पालिका ने यहां के स्थानीय लोगों को बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलने पर और पान की दुकानों के बाहर पान या गुटखा खाकर थूकने वालों के खिलाफ भारी-भरकम जुर्माना वसूलने का फैसला लिया है. अहमदाबाद नगर पालिका ने बिना मास्क के घरों से निकलने पर 500 रूपये और पान की दुकानों के सामने या फिर उसके आस-पास थूकने पर दुकानदारों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. अगर आप पान या गुटखा खाकर थूकते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके साथ-साथ दुकानदारों पर भी जुर्माना किया जाएगा.
Source : IANS