कोच्चि (Kochi) में समुद्र किनारे बने सभी अवैध अपार्टमेंट परिसरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराने का काम शुरू हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को 19 मंजिला एच2ओ होलीफेथ अपार्टमेंट को गिरा दिया गया. बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट में 90 फ्लैट बने थे. इमारत को गिराने से पहले जमीन से लेकर आसमान और समुद्री इलाके में भी धारा-144 लगाई गई थी. चंद मिनटों में इस इमारत को गिरा दिया गया.
दरअसल तटीय इलाकों में तटीय नियमन क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर इमारतें बनाई गई हैं. इन दो अपार्टमेंट को गिराए जाने से पहले पुलिस महानिरीक्षक विजय सखारे ने इलाके में ड्रोन (Drone) उड़ाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त आपराधिक एवं कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है, क्योंकि यह इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है. बताया जा रहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 500 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है.
138 दिनों के अंदर फ्लैट गिराने का मिला था आदेश
इस 19 मंजिला एच2ओ होलीफेथ अपार्टमेंट परिसर जिसमें 90 फ्लैट हैं और 73 फ्लैट वाले अल्फा सेरीन परिसर को शनिवार को सुबह 11 बजे गिरा दिया गया. वहीं 122 फ्लैट वाले जैन कोरल कोव अपार्टमेंट परिसर को 12 जनवरी को सुबह 11 बजे गिराया जाएगा, जबकि 40 फ्लैट वाले गोल्डन कोयालोरम को दोपहर दो बजे गिराया जाएगा. तटीय नियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन कर कुल 343 फ्लैट बनाए गए थे.