आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनोज कुमार (Manoj Kumar) को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने को लेकर दोषी पाया गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर तीन महीने की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है.
बता दें कि विधायक मनोज कुमार को 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान कल्याण पुरी पोलिंग बूथ पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया था. राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया था.
हालांकि, विधायक मनोज कुमार को जमानत दे दी गई है, क्योंकि तीन साल से कम की सजा होने पर कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान है. इसलिए मनोज कुमार ने जमानत की अर्जी लगाई और कोर्ट ने 10 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.
HIGHLIGHTS
- आप विधायक मनोज कुमार को तीन महीने की जेल
- आप विधायक मनोज कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में डाला था बाधा
- मनोज कुमार को 10 हजार मुचलके पर मिली जमानत