वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि ‘आधार केवाईसी’ के नियमों को बैंक खाता खोलने के लिए आसान बनाया गया है ना कि आधार कार्ड में घर का पता बदलने के लिए. गौरतलब है कि मंत्रालय के राजस्व विभाग ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम-2005 (पीएमएलआर-2005) में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी. इस संबंध में मीडिया में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर उसने बृहस्पतिवार को नियम संशोधन का स्पष्टीकरण दिया है.
मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि ‘आधार केवाईसी’ (अपने ग्राहक को जानो) के उपयोग को ऐसे लोगों के बैंक खाता खोलने के लिए आसान बनाया गया है जो अक्सर रोजगार अथवा किसी अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. राजस्व विभाग के मुताबिक इन नियमों का आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए आसान बनाए जाने से कोई संबंध नहीं है.
राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे ने कहा, ‘संशोधित पीएमएलआर आधार कार्ड पर घर का पता बदलने के लिए नहीं, बल्कि केवल बैंक खाता खोलने के लिए आधार केवाईसी से जुड़े प्रयोजन पर लागू होता है. यदि कोई व्यक्ति अपने रोजगार के सिलसिले में अपना निवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और नया बैंक खाता खोलने या अपनी बैंक शाखा को बदलने, इत्यादि के लिए उसे आधार केवाईसी के उपयोग की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने आधार कार्ड पर घर के मूल पते को बरकरार रखते हुए नये पते के बारे में स्व-घोषणा को दर्ज कर सकता है.’ उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान हो गया है, जो आधार कार्ड पर दर्ज पते से अलग किसी और पते पर अब निवास कर रहे हैं.
Source : भाषा