केंद्र सरकार ने डेथ सर्टिफिकेट (मृत्यु प्रमाणपत्र) के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इस नए आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मर जाता है परिवारजनों को उसका डेथ सर्टिफिकेट (मृत्युप्रमाण पत्र) पाने के लिए मृत व्यक्ति का आधार नंबर बताना अनिवार्य होगा। यह फैसला एक अक्टूबर, 2017 से लागू होगा।
यानी अगर मृत व्यकित का आधार कार्ड नहीं हुआ तो परिवारजनों के लिए डेथ सर्टिफिकेट पाना असंभव है। हालांकि, फिलहाल यह फैसला जम्मू-कश्मीर, मेघालय और असम में लागू नहीं होगा।
शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से नया आदेश जारी हुआ। बता दें कि कांग्रेस के शासनकाल में ही आधार कार्ड लांच किया गया था। हालांकि उस वक़्त बीजेपी ने इसका विरोध किया था। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई तबसे आधार कार्ड को लगभग सभी चीज़ों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड को सभी जगह अनिवार्य किये जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने के फ़ैसले को ये कहते हुए सही बताया था कि इससे फ़र्ज़ी पैन कार्ड पर रोक लगेगा।
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Source : News Nation Bureau