दिल्ली में बीजेपी की ओर से आप नेताओं के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने आप नेताओं आतिशी, सुशील गुप्ता और मनोज कुमार को 10 हजार रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी भी दी है. दरअसल इस मामले में अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश होना था लेकिन उनके कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने उन्हें 16 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है. इस मामले में दिल्ली बीजेपी की ओर से नेता राजीव बब्बर की ओर से दायर शिकायत में कहा गया है कि केजरीवाल ने BJP पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के नाम कटवा दिए हैं. एक संवैधानिक पद पर रहते हुए की गई उनकी इस टिप्पणी से पार्टी की छवि खराब हुई है.
उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 'पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 'आप' नेताओं ने दावा किया था कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने बनिया, पूर्वांचलि और मुस्लिम सुमहाय के 30 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए. आम आदमी पार्टी के इन आरोपों से बीजेपी की छवि खराब हुई है.'