केंद्र सरकार में नौकरियों के लिए मानसिक अक्षमता , आटिज्म और तेज़ाब हमला पीड़ितों को अब आरक्षण दिया जाएगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि ए, बी और सी कैटेगरी की नौकरियों के लिए सीधी भर्ती के मामले में मानक अक्षमता से ग्रस्त दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था मौजूदा तीन प्रतिशत से बढ़कर कुल रिक्तियों का चार फीसद हो जाएगा।
मानक अक्षमता का मतलब है किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं हो।
केंद्र सरकार के सभी विभागों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कहा कि हर पदों का एक प्रतिशत दृष्टिहीन और कम दृश्यता वाले लोगों, मूक बधिर, सेरेब्रल पाल्सी ,चलने-फिरने में अक्षम लोग, तेजाब हमला पीड़ितों के लिए नौकरियां रिज़र्व की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि एक प्रतिशत पद ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, सीखने-समझने की विशिष्ट अक्षमता और मानसिक व्याधियों से ग्रस्त लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा।
दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के पारित एवं अधिसूचित होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
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Source : News Nation Bureau