आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में हाइकोर्ट द्वारा मुकदमा चलाने के फैसले को अस्वीकार करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नांदेड़ से सांसद अशोक चव्हाण ने ख़ुशी ज़ाहिर की है।
उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की छवि ख़राब की थी। आख़िरकार सच सबके सामने आ ही गया।
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे देश के न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा था। आख़िरकार सच सबके सामने आ ही गया।'
अशोक चव्हाण ने आगे कहा, '2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने ये मुद्दा कांग्रेस की छवि ख़राब करने के लिए की थी।'
बता दें कि शुक्रवार को बंबई हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग अस्वीकार कर दी।
इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव ने फरवरी 2016 में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी।
चव्हाण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी और 420 के तहत क्रमश: आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी करने के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
आदर्श सोसाइटी घोटाला: पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को बड़ी राहत, HC ने मुकदमा चलाने की मांग की अस्वीकार
अप्रैल 2017 में बंबई हाई कोर्ट ने यह पूछा था कि परिस्थितियों में ऐसे कौन सा बदलाव आया जिसकी वजह से महाराष्ट के राज्यपाल ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में शुरुआती इनकार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी।
सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के फैसले के खिलाफ अशोक चव्हाण की याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति आर वी मोरे की पीठ ने यह स्पष्टीकरण मांगा।
ये ख़बर कांग्रेस के लिए एक बार फिर से राहत लेकर आई है। इससे पहले गुरुवार को कथित 2G घोटाला मामले में ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
ज़ाहिर है सत्तारुढ़ पार्टी बीजेपी ने लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा था।
माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी की हार में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे अहम था। ऐसे में कांग्रेस के लिए मिल रही एक के बाद एक राहत ने फ्रंटपूट पर आने का मौका दे दिया है।
आदर्श स्कैम : पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को बड़ी राहत, जानें आखिर क्या है पूरा मामला
Source : News Nation Bureau