देशभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले बढ़ने के बाद फिर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं. महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब में भी एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन यानि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद या आरटी पीसीआर (RT-PCR) रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद ही एंट्री दी जाएगी. शनिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसके आदेश दे दिए हैं. सोमवार से इस रिपोर्ट को दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों की कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए गए हैं.
स्कूलों को लेकर भी लिया फैसला
पंजाब स्कूल खोलने के बाद कई स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद फैसला लिया गया है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं या फिर जो हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं, उन्हें ही स्कूल-कॉलेजों में जाकर पढ़ाने की इजाजत होगी. इसके साथ ही बच्चों के लिए भी ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प जारी रहेगा.
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इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि कोई भी यात्री अगर बाहर से महाराष्ट्र में आ रहे हैं तो उन्हें एंट्री तभी मिलेगी जब उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हो. अगर दोनों डोज नहीं लगा होगा तो महाराष्ट्र में दाखिल होना मुश्किल होगा. महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि बाहर से आ रहे यात्रियों को सर्टिफिकेट दिखाकर यह साबित करना होगा कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है. इसके साथ ही आरटीपीसीआर (RTPCR) रिपोर्ट भी दिखानी होगी. अगर रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा.
दरअसल महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. जिसमें रत्नागिरी में दो और मुंबई, बीड और रायगढ़ में एक-एक मौत की पुष्टि हुई है. वहीं एक केस ठाणे से सामने आई है. अभी तक महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के 66 केस सामने आ चुके हैं.
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रिपोर्ट 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए
उद्धव सरकार ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि दोनों डोज लेने के 14 दिन बाद ही महाराष्ट्र में आए. अब अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन हीं करता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. रिपोर्ट 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए.