Agnipath Scheme: अग्निवीर चार साल से पहले नहीं छोड़ सकते हैं सेना, जानें क्या होंगी शर्तें 

भारतीय वायु सेना ने रविवार को केंद्र सरकार की 'अग्निपथ' योजना ('Agnipath' Scheme) की रूपरेखा जारी कर दी है. इसमें पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता समेत कई सहित कई मापदंडों पर चर्चा हुई.

author-image
Mohit Saxena
New Update
aganiveer

Agnipath Entry and Exit Scheme( Photo Credit : ani)

Advertisment

भारतीय वायु सेना (Indian Air force) ने रविवार को केंद्र सरकार की 'अग्निपथ' योजना ('Agnipath' Scheme) की रूपरेखा जारी कर दी है. इसमें पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता समेत कई सहित कई मापदंडों पर चर्चा हुई. भारतीय वायु सेना (IAF) में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होने वाली है. वहीं 25 जून इंडियन नेवी और 01 जुलाई से आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी. वहीं 30 दिसंबर से पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू होगा. प्रशिक्षण से पहले स्पेशल मेडिकल एलिजिबिलिटी की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा. ट्रेनिंग के दौरान वर्दी पर एक स्पेशल साइन (प्रतीक चिन्ह) पहनना होगा. 

चार साल का समय पूरा किए बगैर नहीं छोड़ सकते 

अधिसूचना के अनुसार, सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीर अपनी मर्जी से चार साल पहले सेवाएं नहीं छोड़ सकते हैं. उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना होगा. केवल असाधारण परिस्थितियों में ही कोई को अग्निवीर चार वर्ष पहले सेना छोड़ सकता है. इस मामले में उसे सेवा निधि पैकेज का वही भाग मिलेगा जो उसने योगदान किया है. वहीं सरकारी योगदान से उसे वंचित रहना पड़ेगा.

कौन कर सकता है आवेदन? 

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास युवा अग्निवीर बन सकते हैं. जो 10वीं के बाद अग्निपथ स्कीम का हिस्सा होंगे उन्हें सेना की ओर से 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिलेगा. इसके साथ स्किल इंडिया, फिट इंडिया आदि योजनाओं के सर्टिफिकेट मिलेंगे. आवेदकों की आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की गई है. हालांकि इस वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट मिलेगी.

सेना निधि पैकेज के 10.04 लाख रुपये मिलेंगे

अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 33,000 रुपये, तीसरे साल 36,500 रुपये और चौथे साल 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इसमें 70 प्रतिशत इन हैंड जबकि बाकी 30 प्रतिशत अग्निवीरों के फंड में जमा होगा. चार साल फंड में जमा राशि 5.02 लाख रुपये होगी जबकि सेना से बाहर आने के बाद सेना निधि पैकेज के 10.04 लाख रुपये मिलेंगे. अन्य लाभों में अग्निवीरों को 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा का कवर मिलेगा. अगर सेवा के दौरान उनकी मौत होती है तो अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपये  का बीमा कवर भी दिया जाएगा. इसके साथ उन्हें 4 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी. चार साल की नौकरी में जितनी सेवा और बची रहेगी, उसका पैसा परिवार को दिया जाएगा. अग्निवीर के सेवानिधि फंड में जीतनी राशि जमा होगी, उसमें सरकार का योगदान और उसपर ब्याज भी अग्निवीर के परिवार को मिलेगा.

Source : News Nation Bureau

Agnipath Scheme agnipath entry schemem Agnipath Exit Scheme Agnipath Scheme news
Advertisment
Advertisment
Advertisment