अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को अपने परिवार और वकीलों से बातचीत के लिए हर सप्ताह 15 मिनट बातचीत की अनुमति दी है. मिशेल ने इसके लिए विशेष अदालत से गुहार लगाई थी. इससे पहले ब्रिटिश नागरिक मिशेल को काउंसलर पहुंच भी दी गई थी. 3,600 करोड़ रुपये के हेलिकॉप्टर सौदे में मिशेल बिचौलिया है. मिशेल को 4 दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था.
दिल्ली की एक अदालत ने 5 जनवरी को क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 22 दिसंबर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में था. ईडी ने धन शोधन मामले में जांच के संबंध में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी. इससे पहले वह 19 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहा था.
अदालत में ईडी के वकील डी.पी. सिंह ने कहा था कि इटली की अदालत में सुनवाई के दौरान दाखिल की गई ऑडिट रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है और इसलिए यह देखने की जरूरत है कि कहीं इटली की अदालत ने अपना फैसला इसी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर तो नहीं दिया.
सिंह ने अदालत को सूचित किया कि मिशेल की भूमिका की जांच फलदायक साबित हुई है. उन्होंने कहा, 'हमने यह जांच की है कि कैसे हवाला नकदी विभिन्न बैंक खातों में पहुंचाई गई.' उन्होंने कहा कि एजेंसी ने अपराध के वक्त मिशेल द्वारा खरीदी गई संपत्ति की भी पहचान की है.
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सिंह ने कहा, 'पूछताछ के दौरान, मिशेल ने कई सवालों के विरोधाभासी जवाब दिए और वह विरोधाभासों के बारे में बताने में सक्षम नहीं था.'
ईडी के वकील ने यह भी कहा कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड सौदे से 2.42 करोड़ यूरो और 16,096,245 पाउंड प्राप्त किए थे. सिंह ने कहा, 'पूछताछ के दौरान पाया गया कि उसने अन्य रक्षा सौदे से भी रकम हासिल की थी.'
Source : News Nation Bureau