VVIP चौपर अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा दलाली मामले में दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने ED को तिहाड़ जेल में उद्दोगपति रतुल पूरी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद ED 3 दिन यानी 22 से 24 अक्टूबर तक रतुल पूरी से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है. इस मामले में ED ने कोर्ट से कहा कि आरोपी मामले में गवाहों को प्रभावित सकता है.
यह भी पढ़ें: जय श्री राम बोलने पर टीएमसी कार्यकर्ता को उसके साथियों ने ही पीटा
दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ED रतुल पूरी से पूछताछ करना चाहती थी. इसके लिए ईडी ने कोर्ट को एक सीलबंद कवर में 13 कारण भी दिए थे. दावा किया जा रहा है कि एक गवाह को रतुल पुरी के साथ सामना कराने की जरूरत है. हालांकि, एजेंसी ने नाम का खुलासा नहीं किया है. ऐसे में कोर्ट ने ईडी को रतुल पुरी से पूछताछ करने की इजाजत दे दी है.
यह भी पढ़ें: कमलेश तिवारी हत्याकांडः यूपी पुलिस ने दोनों हत्यारों पर रखा 2,50,000 रुपये का इनाम
बता दें वीवीआईपी के लिए अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लगभग 3,600 करोड़ रुपये के सौदे को भारत ने भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों के चलते रद्द कर दिया था. मामले की जांच ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही है. जांच एजेंसियां इस मामले में पहले ही कई आरोपपत्र दाखिल कर चुकी हैं.पुरी अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त करने के आरोप में जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. ईडी ने आरोप लगाया है कि पुरी के स्वामित्व और संचालन वाली फर्मों से जुड़े खातों का इस्तेमाल वीआईपी हेलीकॉप्टरों के लिए अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में रिश्वत और धनशोधन से जुड़े पैसे प्राप्त करने के लिए किया गया था. आपको बता दें कि जुलाई महीने की 30 तारीख को इनकम टैक्स विभाग ने रतुल पुरी के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
इस दौरान आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपये मूल्य के ‘बेनामी शेयर’ जब्त किए थे. उन्हें यह शेयर कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के एक संदिग्ध से फर्जी कंपनी के माध्यम से प्राप्त हुए.