अगस्ता वेस्टलैंड घूसखोरी मामले में सह आरोपी वकील गौतम खेतान को 6 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को खेतान की कस्टडी की इजाजत दी. पिछले हफ्ते ईडी ने खेतान को ब्लैक मनी एक्ट के तहत काले धन के मामले में गिरफ्तार किया था. खेतान को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने ईडी को उससे पूछताछ के लिए अतिरिक्त छह दिनों की इजाजत प्रदान की. ईडी का कहना है कि उन्हें खेतान के दो अकाउंट के बारे में पता चला है जिसमें 50 करोड़ की रकम का पता चला है. खेतान का ज़िम्बावे की बांडा फैमिली से लिंक के बारे में भी पता चला है.
Delhi's Patiala House Court grants further six days custody of Gautam Khaitan to Enforcement Directorate (ED). He was arrested by ED in a fresh case, in connection with black money and money laundering.
— ANI (@ANI) February 2, 2019
खेतान के वकील प्रमोद कुमार दुबे ने ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है. ईडी ने कहा कि वकील दुबई, मॉरीशस, सिंगापुर, ट्यूनीशिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन में और भारत में कई तरह के खातों के माध्यम से काले धन को सफेद करता था.
मालूम हो कि पिछले हफ्ते आयकर विभाग ने गौतम खेतान के दिल्ली-एनसीआर में ठिकानों में छापेमारी की थी. आयकर विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने खेतान के खिलाफ सबूतों को इकठ्ठा किया है, जिसमें यूपीए के शासन के दौरान अगस्ता के अलावा अन्य रक्षा सौदे में कथित घूस ली गई है. इससे पहले खेतान को अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित संलिप्तता के लिए सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई के आरोपपत्र में खेतान अगस्ता वेस्टलैंड करार के पीछे का दिमाग बताया गया है.
इस मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के बाद तड़के गुरुवार को राजीव सक्सेना और लॉबिस्ट दीपक तलवार को यूएई से भारत लाया गया था. पिछले दिसंबर में क्रिश्चियन के प्रत्यर्पण के बाद भारत की एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव सक्सेना को ईडी की चार दिन की रिमांड पर भेज दिया है. इसके साथ ही लॉबिस्ट दीपक तलवार को ईडी की 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है.
बता दें कि मिशेल को चार दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में तीन बिचौलिए की जांच की जा रही है, जिनमें मिशेल भी शामिल है. ईडी और सीबीआई दोनों ने रिश्वत मामले में भारत की अदालतों में आरोपपत्र दाखिल किए थे और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे.
दिल्ली की एक अदालत ने 5 जनवरी को क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 22 दिसंबर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में था. ईडी ने धन शोधन मामले में जांच के संबंध में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी. इससे पहले वह 19 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहा था.
Source : News Nation Bureau