दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की इजाजत दे दी. मिशेल अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में बिचौलिया है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल से मामले में ईडी की पूछताछ की मांग वाली याचिका को इजाजत दे दी. वहीं सीबीआई कोर्ट में पेश क्रिश्चिन मिशेल ने कहा कि उन्हें तत्कालीन सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना ने चेतावनी दी थी कि अगर वह भारत वापस आते हैं तो उनके(मिशेल) के जीवन को नरक बना दिया जाएगा. यह सच हो गया.
लोक अभियोजक एनके मट्टा ने ईडी की तरफ से पेश होते हुए अदालत से कहा कि जांच एजेंसी को कुछ और दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और आरोपी से न्यायिक हिरासत में दो दिनों अतिरिक्त पूछताछ करने की जरूरत है.
अदालत ने ईडी को मिशेल से दो दिनों की पूछताछ की इजाजत दे दी. इस बीच मिशेल के वकील अल्जो के जोसेफ व विष्णु शंकर ने अदालत से उसे आइसोलेशन सेल से जेल नंबर 7 के सामान्य सेल में स्थानांतरित करने का आग्रह किया. अदालत ने जेल अधिकारियों से रिपोर्ट व जेल के सीसीटीवी फूटेज की मांग की.
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अदालत ने पांच मार्च को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को मिशेल को जेल नंबर 1,3 या 4 में रखने का निर्देश दिया था. जेल नंबर 1,3 या 4 विचाराधीन कैदियों के लिए बनी है.
मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से चार दिसंबर, 2018 को भारत प्रत्यर्पित किया गया था.
केंद्रीय जांच ब्यूरो व प्रवर्तन निदेशालय ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में मिशेल व अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया है.
Source : News Nation Bureau