अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने कोविड-19 के मरीज की मौत के बाद लापरवाही के आरोप में एक निजी अस्पताल और उसके प्रबंधन पर 77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एक अन्य अस्पताल से स्थानांतरित करने के दौरान 18 जून को 73 वर्षीय कोविड-19 मरीज की मौत के मामले में राजस्थान अस्पताल को निगम की ओर से पिछले रविवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
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निगम के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी भाविन सोलंकी ने कहा, '' हमने 77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें 25 लाख रुपये का जुर्माना राजस्थान अस्पताल पर, बोर्ड के आठ सदस्यों पर दो-दो लाख रुपये (16 लाख) और 18 ट्रस्टी पर भी दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में खर्च की जाएगी.'' उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है.
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शाहीबाग पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि लापरवाही से मौत और आपराधिक साजिश के मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस घटना को बेहद ''पीड़ादायक'' करार दिया था और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ''सख्त कार्रवाई'' करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद एएमसी ने यह कदम उठाया है.
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कोविड-19 मरीज को वेंटिलेटर की सहायता के चलते 18 जून को अन्य अस्पताल से राजस्थान अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा था लेकिन उन्हें करीब 20 मिनट तक कोरोना प्रवेश द्वार पर ही इंतजार करना पड़ा क्योंकि कर्मचारियों ने द्वार खोलने में समय लगा दिया था.