सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके की दो पत्तियों वाली केस की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन को बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में टीटीवी दिनाकरन की नई पार्टी के लिए मिली चुनाव चिह्न 'प्रेशर कुकर' के उपयोग पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक टीटीवी दिनाकरन पार्टी का चुनाव चिह्न 'प्रेशर कुकर' उपयोग नहीं कर सकते हैं।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की कार्यकारी जज को दो जजों की बेंच गठित करने को कहा है और एआईएडीएमके के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को अप्रैल तक खत्म करने को कहा है।
इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरन गुट को अलग नाम और चुनाव चिह्न दिया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नया चुनाव चिह्न 'कूकर' दिया जाए।
एआईएडीएमके से बाहर किए गए नेता और आरके नगर से निर्दलीय विधायक टीटीवी दिनाकरन ने हाल ही में नई पार्टी 'अम्मा मक्कल मुनेंत्रा काजगम' बनाई थी।
पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल प्रेशर कुकर का निशान दिया गया था लेकिन दिनाकरन चाहते हैं कि चुनाव आयोग दो पत्ती चुनाव चिह्न उनकी पार्टी को आवंटित करें।
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HIGHLIGHTS
- टीटीवी दिनाकरन पार्टी का चुनाव चिह्न 'प्रेशर कुकर' उपयोग नहीं कर सकते
- दिनाकरन ने हाल ही में नई पार्टी 'अम्मा मक्कल मुनेंत्रा काजगम' बनाई थी
- दिनाकरन चाहते हैं कि चुनाव आयोग दो पत्ती चुनाव चिह्न उनकी पार्टी को आवंटित करें
Source : News Nation Bureau