ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तीन तलाक (Triple Tlalq) के विरोध में कहा कि अगर कोई आदमी गिरफ्तार हो जाता है, तो वह जेल से भत्ता कैसे देगा? सरकार का कहना है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस अपराध को करता है तो विवाह बरकरार रहेगा और अगर उसे अदालत द्वारा दंडित किया जाता है तो उसे 3 साल की जेल होगी. वह 3 साल के लिए जेल जाएगा लेकिन शादी बरकरार रहेगी! मोदी जी कैसा कानून बना रहे हैं?
वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, आज बहुत पीड़ा की बात है कि ओवैसी तीन तलाक का विरोध कर रहे हैं. आज पूरी कांग्रेस विरोध कर रही है, जबकि इससे पहले जब बिल पेश हुआ था तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था. इतनी बड़ी हार के बाद क्या कांग्रेस पार्टी नहीं समझी?. यह बिल धर्म का नहीं बल्कि महिलाओं के न्याय के लिए है. कांग्रेस इंसाफ के खिलाफ है.हम इसे लोकसभा में भी पारित कराएंगे और राज्यसभा में भी ले जाएंगे. आज कांग्रेस के रुख की हम भर्त्सना करते हैं.
इसके पहले आज सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने लोकसभा (LOk Sabha) में ट्रिपल तलाक बिल (Triple divorce bill) पेश किया, जिसे लेकर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया. विपक्ष इस बिल का जोरदार विरोध कर रहा था. जेडीयू (JDU) की ओर केसी त्यागी (kc tyagi) ने कहा, ट्रिपल तलाक बिल के पुराने के स्वरूप का हम विरोध करते हैं. एनडीए (NDA) की किसी बैठक में आपसी सहमति का कोई प्रयास कभी नहीं किया गया. अगर पुराने स्वरूप में बिल रहा तो हम इसके खिलाफ ही वोट करेंगे.
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बिल का लोकसभा में पास न होना दुखद है. इस बिल को पास कराने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है. वहीं, लोकसभा स्पीकर ओपी बिड़ला के सामने संसद में बिल इंट्रोड्यूस हुआ. विपक्ष ने बिल पेश करने पर डिविजन (Divison) की मांग की. ट्रिपल तलाक बिल के पक्ष में 186 और विपक्ष में 74 वोट पड़े हैं.
HIGHLIGHTS
- ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पेश
- पक्ष में 186 और विपक्ष में 74 वोट पड़े
- असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध
Source : News Nation Bureau