राष्ट्रीय कैरियर एयर इंडिया (Air India) ने कर्मचारियों के लगातार भारी विरोध के बावजूद भत्तों में 50 प्रतिशत तक की भारी कटौती करने के बाद कंपनी के लिए निरर्थक और सरप्लस कर्मचारियों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है. एयर इंडिया का कहना है कि समिति 11 अगस्त 2020 तक अपनी रिपोर्ट क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय को प्रस्तुत करेगी. बता दें कि एयर इंडिया ने कर्मचारियों के भारी विरोध के बावजूद कर्मचारी भत्तों में 50 प्रतिशत तक कटौती कर दी है. आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर उठाया गया है और इसे एयर इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मंजूरी दी है.
Air India has constituted a committee for “identification of redundant/surplus manpower resources”. The Committee to submit its report to the regional director’s office by 11th August for review.
— ANI (@ANI) July 23, 2020
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डीपीई भत्तों के अलावा अन्य भत्तों में कटौती की दर स्वीकृत भत्ते का 40 प्रतिशत होगी
भत्तों का युक्तिकरण पहली अप्रैल, 2020 से लागू होगा और एयर इंडिया बोर्ड की समीक्षा तक लागू रहेगा. यह सभी कर्मचारियों के लिए भत्तों में कटौती की गई है। यह कटौती मात्र पायलट और अन्य फ्लाइंग स्टाफ के लिए नहीं है. वेतन और भत्ते (आईडीए, एचआरए और बेसिक पे से संबद्ध अन्य भत्ते) यथावत रहेंगे. डीपीई भत्तों के अलावा अन्य भत्तों में कटौती की दर स्वीकृत भत्ते का 40 प्रतिशत होगी. इसमें फ्लाइंग अलाउंस, एक्जक्यूटिव फ्लाइंग अलाउंस, स्पेशल पे वाइड बॉडी अलाउंस, डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस, चेक अलाउंस, इंस्ट्रक्टर अलाउंस, एक्जामिनर अलाउंस और अतिरिक्त लैंडिंग अलाउंस शामिल हैं.
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फ्लाइंग अलाउंस का भुगतान किसी पायलट द्वारा एक महीने में उड़ान के वास्तविक घंटों पर किया जाएगा. हालांकि किसी विशेष मामले में उड़ान के लिए उपलब्ध सभी पायलटों को वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही और दूसरी तिमाही के दौरान महीने में 20 घंटे की उड़ान या वास्तविक उड़ान घंटों, जो भी अधिक होगा, के लिए संशोधित उड़ान भत्ता दर पर भुगतान किया जाएगा. सिमुलेटर ट्रेनिंग अवधि के लिए उड़ान भत्ते के संशोधित दर पर भुगतान किया जाएगा. एक महीने में 70 घंटे से अधिक के ओवरटाइम की दर उड़ान भत्ते की संशोधित दर का 125 गुना होगी। जबकि भारत के बाहर के केंद्रों पर लेओवर अलाउंस का भुगतान अधिसूचित सरकारी दरों के अनुसार किया जाएगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक जनवरी, 2016 के पत्र के अनुसार, अन्य लागू शर्ते और जुर्मानें यथावत रहेंगे.
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सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के लिए वेतन और भत्ता (बेसिक पे से संबद्ध बेसिक, आईडीए और एचआरए) अपरिवर्तित रहेगा. हालांकि अन्य भत्तों में 50 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी. सामान्य श्रेणी के स्टाफ के लिए भत्तों में 30 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी और ऑपरेटरों के लिए भी इतनी ही कटौती की जाएगी। स्थाई और अनुबंध वाले केबिन क्रू के लिए भत्तों में 20 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी. उपरोक्त सभी भत्तों का भुगतान वास्तविक उड़ान पर घटाई गई दर पर किया जाएगा. फ्लाइंग केबिन क्रू सहित सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विदेश यात्रा भत्ता/विदेश दैनिक भत्ता का भुगतान विदेश मंत्रालय के 21 सितंबर, 2010 के आदेश के अनुरूप अधिसूचित सरकारी दरों के आधार पर किया जाएगा। उड़ान क्रू के लिए लेओवर भत्ता भी उसी अनुरूप संशोधित रहेगा. जिन कर्मचारियों (स्थायी और एफटीसी दोनों) का सकल वेतन 25,000 रुपये प्रति माह तक है, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी. (इनपुट आईएएनएस)