Air India Urination Case: एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब वाली घटना को लेकर बड़ा अपडेट आया है. नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने इसको लेकर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है. DGCA ने इसको नागरिक उड्डयन नियमों का उल्लघंन बताया है. यही नहीं DGCA ने पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी अगले तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 के तहत की गई है, जिसमें DGCA ने नागरिक उड्डयन के तहत ड्यूडी का निर्वहन करने में विफलता की बात कही गई है.
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DGCA ने एयर इंडिया को जारी किया था नोटिस
आपको बता दें कि पिछले दिनों पीड़िता ने एयर इंडिया पर आरोप लगाया था कि कंपनी ने इस मामले में न तो समय रहते कोई कार्रवाई की और समझौते का दबाव भी बनाया. जिसके बाद एक्शन में आए डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था. इस नोटिस में डीजीसीए ने एयरलाइन से सीधा कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. डीजीसीए ने आगे कहा था कि क्योंकि अपना काम ठीक से नहीं किया है, इसलिए आपको खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया के चलते आपको नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है.
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यह घटना 26 नवंबर की है
यह घटना 26 नवंबर की है, जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली लौट रही थी. विमान की बिजनेस क्लास में मौजूद एस मिश्रा उस समय नशे में पूरी तरह धुत था, जिसके चलते उसने एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया हुआ था.
Source : Sayyed Aamir Husain