राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने चिदंबरम को जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फैसले का विरोध किया। ईडी ने कहा कि पूर्व वित्तमंत्री व उनके बेटे ने अपने जवाब में टालमटोल किया और अगर उन्हें जमानत दी गई तो ईडी सच्चाई का पता लगाने में सक्षम नहीं हो पाएगा।
ईडी ने निवेदन किया कि वह बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच कर रहा है, जिसमें एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा मंजूरी दी गई थी।
अदालत ने 30 मई को पी.चिदंबरम को पांच जून तक लिए अंतरिम सुरक्षा दी थी, जिसे बाद में 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था।
इससे पहले अदालत ने इसी मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो व ईडी यह जांच कर रहे हैं कि कैसे पी. चिदंबरम के वित्तमंत्री रहने के दौरान 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में कार्ति चिदंबरम कथित तौर पर एफआईपीबी की मंजूरी पाने में कामयाब हुए।
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Source : IANS