एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिंदबरम की गिरफ्तारी पर विशेष कोर्ट ने 10 जुलाई तक के लिये रोक लगा दी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ के लिये हिरासत में लेना चाहता है।
इससे पहले भी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और कहा था कि 5 जून तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि चिदंबरम को 10 जून तक गिरफ्तार न किया जाए। विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने इसकी घोषणा करते हुए चिंदबरम को जरूरत पड़ने पर जांच में सहयोग करने के भी निर्देश दिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से विस्तृत जवाब देने के लिये समय मांगा है। जिसके बाद कोर्ट ने 10 जुलाई तक का समय दिया है। इसी दिन कार्ति चिदंबरम पर भी इसी मामले में सुनवाई होनी है।
ईडी से पूछताछ के दौरान चिदंबरम ने कहा, 'इसमें कथित तौर पर कोई एफआईआर नहीं है, फिर भी एक जांच हो रही है।'
इससे पहले पिछले महीने, अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगाई थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी।
इस केस में पहले की कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार में वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर एयरसेल मैक्सिस के साथ कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही 3500 करोड़ की डील करने का आरोप लगा था।
जबकि नियमों के मुताबिक, वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक की डील को ही मंजूरी दे सकते थे।
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Source : News Nation Bureau