Advertisment

Aircel Maxis case : कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ति को अंतरिम राहत

एयरसेल-मैक्सिस सौदे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 26 अप्रैल तक पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
Aircel Maxis case : कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ति को अंतरिम राहत

पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)

Advertisment

एयरसेल-मैक्सिस सौदे मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 26 अप्रैल तक पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस बात की जांच कर रही है कि कार्ति चिदंबरम ने किस प्रकार 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाई है. उस समय उनके पिता पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे.

यह भी पढ़ें ः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहीं ये बड़ी बातें

ईडी ने 25 अक्टूबर 2018 को मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल हैं. सीबीआई ने मामले में 18 लोगों के खिलाफ 19 जुलाई 2018 को दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया था.

Source : News Nation Bureau

Karti Chidambaram p. chidambaram Delhi Patiala House Court Aircel Maxis case
Advertisment
Advertisment
Advertisment