इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि अब से उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में राष्ट्रगान गाने को छूट मांगने को लेकर याचिका दायर की गई थी। लेकिन अदालत ने मदरसों में राष्ट्रगान गाने के योगी सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, 'राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना सभी नागरिक का सवैधानिक कर्त्तव्य है। लिहाजा जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।'
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्ड पीठ ने आदेश दिया कि मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट नहीं है।
याचिकाकर्ता अलाउल मुस्तफा ने मदरसों को राष्ट्रगान गाने से छूट की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी और राज्य सरकार के 6 सितंबर 2017 के आदेश को चुनौती दी थी।
दरअसल, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से सूबे के सभी मदरसों को आदेश जारी कर 15 अगस्त के दिन राष्ट्र ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया गया था। साथ ही पूरे समारोह की वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश जारी किया गया था।
ज़ाहिर है इससे पहले योगी सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य में काफी हंगामा भी हुआ था। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाने के नियम को सही ठहराया गया है।
Exclusive: योगी आदित्यनाथ बोले, मदरसों में वंदे मातरम् गाने का फरमान गलत नहीं
Source : News Nation Bureau