Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज यानी सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रहेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए हिंदुओं के हक में फैसला सुनाया था. जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि यहां भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है.
Allahabad High Court dismisses plea challenging order permitting Hindu parties to offer puja in the 'vyas tehkhana' of Gyanvapi complex. pic.twitter.com/DbkADHQAIC
— ANI (@ANI) February 26, 2024
ज्ञानवापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा कि आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है... पूजा जारी रहेगी... सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है... वे(मुस्लिम पक्ष) इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.
#WATCH | Gyanvapi matter | Advocate Prabhash Pandey says, "The judge dismissed the pleas that the Muslim side had filed against the District Judge's order...It means that the puja will continue as it is. District Magistrate will continue as the Receiver of the 'tehkhana'...This… https://t.co/TjTZhSrhCi pic.twitter.com/Qa6OFI2731
— ANI (@ANI) February 26, 2024
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी... अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे. वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी. आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के 'व्यास तहखाना' में चल रही पूजा जारी रहेगी. अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे.
#WATCH | Gyanvapi Mosque case | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side says "Today, the Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intezamia which was directed against the order of 17th and 31st January and the effect of the… pic.twitter.com/0PNcqYZ2Ml
— ANI (@ANI) February 26, 2024
इससे पहले अयोध्या में ज्ञानवापी मामले को लेकर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूजा होनी चाहिए... हाईकोर्ट इसे नहीं रोक सकता क्योंकि रोकने का कोई आधार नहीं है. यह मंदिर था और वहां पूजा होती थी... मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है. जिस तरह राम जन्मभूमि का फैसला आया था, उसी तरह ज्ञानवापी का फैसला भी आएगा क्योंकि हिंदू पक्ष के पास उचित सबूत हैं."
Gyanvapi Mosque case | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side says "Today, the Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intezamia wherein the order of 17th and 31st January passed by Varanasi District Court was under challenge… pic.twitter.com/pOf5BKWQ8f
— ANI (@ANI) February 26, 2024
श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश दास जी महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी व्यास परिवार को पहले भी पूजा का अधिकार था, वे पूजा करते थे. आज भी उम्मीद है कि इलाहाबाद न्यायालय से उन्हें ही पूजा करने का फिर मौका मिलेगा.
Source : News Nation Bureau