इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) नाम के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से विपक्ष को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उपनाम के तौर पर I.N.D.I.A के उपयोग करने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग सहित ?अन्य से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस 'इंडिया' (INDIA) के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. याचिकार्ता के अनुसार, इसके कारण चुनाव के वक्त देश की कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन की ओर से जवाब न मिलने पर कोर्ट का रुख किया. यह याचिका कारोबारी गिरीश भारद्वाज की ओर से दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि आज तक भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक गठबंधन को लेकर इंडिया नाम का उपयोग रोकने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है.
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ऐसे में याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका दाखिल करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है. उन्होंने 19 जुलाई को चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाई थी. याचिका की सहायता से कोर्ट से इंडिया नाम के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका के अनुसार, पार्टियों ने अनुचित फायदा उठाने के लिए गठबंधन का ये नाम रखा है.
आगे जाकर नफरत का काम करेगी
इसकी मदद से पार्टियां सहानुभूति और वोट हासिल करना चाहती हैं. याचिका में आगे कहा गया कि राजनीतिक फायदे के लिए इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है. इससे चिंगारी और भड़क सकती है. ये आगे जाकर नफरत का काम करेगी. याचिकर्ता का कहना है कि इंडियन राष्ट्रीय प्रतीक का भाग है. इस उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. इन राजनीतिक दलों का यह स्वार्थ आने वाले 2024 के चुनाव में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान पर असर डालेगा. इसके कारण अनुचित हिंसा का सामना करना पड़ सकता हे.
Source : News Nation Bureau