अमृतसर रेल हादसे में पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की गई है. याचिका में पूरे मामले की जांच CBI या SIT गठित कर जांच की मांग की गई है. मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में होगी. जनहित याचिका में मांग की गई है की एजेंसी हाईकोर्ट की निगरानी में काम करे. साथ ही रिटायर जज और सिटिंग जज कमिश्न के गठन की भी मांग की गई है, जो विक्टिम को सही मुआवजा दिला सके.
वकील शशांक देव की ओर से दायर की गई याचिका में अदालत से मांग की गई है कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाए. अभी तक नगर निगम, प्रशासन और रेलवे सहित किसी भी विभाग ने रेल हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली है.
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बता दें कि पंजाब में अमृतसर के निकट शुक्रवार शाम रावण दहन देखने के लिए रेल पटरियों पर खड़े लोगों के ट्रेन की चपेट में आने से कम से कम 59 लोगों की मौत हो गई जबकि 57 अन्य घायल हो गए. ट्रेन जालंधर से अमृतसर आ रही थी तभी जोड़ा फाटक पर यह हादसा हुआ. मौके पर कम से कम 300 लोग मौजूद थे जो पटरियों के निकट एक मैदान में रावण दहन देख रहे थे.
Source : News Nation Bureau