अमृतसर ट्रेन हादसे (Amritsar train accident) को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो गई है. वहीं न्यायधीश ने कुछ सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणियां भी कीं. दशहरा के दिन पंजाब के अमृतसर में दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ था. हादसे के बाद 59 लोगों की मौत हुई थी. इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई.
CBI जांच और उचित मुआवजे की थी मांग
याचिका में मांग की गई कि हादसे की CBI जांच कराई जाए और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाए. लेकिन यह याचिका खारिज कर दी गई है. साथ ही जज ने सवाल उठाया कि जब लोग खुद ही ट्रैक पर खड़े थे, तो मुख्य अतिथि नवजोत कौर या सरकार हादसे की जिम्मेदार कैसे हुईं?
और पढ़ें : अमृतसर ट्रेन हादसा : ड्राइवर की जुबानी सुनिए हादसे की पूरी कहानी
पंजाब सरकार दे चुकी है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
इस मामले पर पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. इसको लेकर पंजाब के गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. जालंधर के डिवीजनल कमिश्नर बलदेव पुरुषार्थ को जांच करने की हिदायत दी है. राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह निर्मलजीत सिंह कलसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बी. पुरुषार्थ को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. जांच के दौरान उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के तौर पर सभी शक्तियां हासिल होंगी.
मुख्य आयोजक ने जारी किया वीडियो
वहीं घटना के बाद कार्यक्रम का आयोजक सौरभ मदान मीठू भी फरार हो गया था. लेकिन कुछ दिन बाद मीठू ने सामने आकर बयान दिया कि वह कहीं नहीं भागा था वो बहुत डर गया था. आयोजक ने वीडियो जारी कर सफाई दी थी कि उन्होंने आयोजन के लिए सभी तरह की अनुमति ली थीं. साथ ही दावा किया कि वह आयोजन के दौरान लगातार लोगों से ट्रैक से दूर खड़ने रहने की अपील करते रहे थे.
Source : News Nation Bureau