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आर्टिकल 370 हटाने को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही, जानें फैसले की 10 बड़ी बातें

Supreme Court Verdict on Article 370:मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने का फैसला लिया था. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था.

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Suhel Khan
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Supreme court Justice

Supreme Court Verdict on Article 370( Photo Credit : ANI)

Supreme Court Verdict on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के खिलाफ दायर याचिकों के मामले में अपना फैसला सुनाया. जिसमें शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को हटाने को वैध ठहराया. साथ ही कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है, स्थायी नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जम्मू-कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव कराने का भी आदेश दिया. यही नहीं शीर्ष कोर्ट ने लद्दाख के केंद्र शासित राज्य का दर्जा बरकरार रखने को भी आदेश दिया.

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बता दें कि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने का फैसला लिया था. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में में बांट दिया था. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दायक की गई थीं. इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ तीन अलग-अलग और सहमति वाला फैसला सुनाया.

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फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुद्दे पर तीन फैसले हैं. इस मामले में सीजेआई ने अपनी ओर से एक अलग फैसला सुनाया, जस्टिस गवई और सूर्यकांत, जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना का अलग-अलग फैसला है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें

1. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है, स्थायी नहीं.

2. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम 370 को निरस्त करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते.

3. शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर कानूनी रूप से सही है.

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4. सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है.

5. चीफ जस्टिस ने कहा क‍ि जम्मू-कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है.

6. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं थी.

7. सीजेआई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी. इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था.

8. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का मकसद जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है.

9. शीर्ष कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश भी दिया.

10. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था.

Source : News Nation Bureau

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