Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुच्छेद 370 हटाना वैध, सितंबर तक कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश

Article 370 Verdict : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया और केंद्र के अनुच्छेद 370 हटाए जाने के के फैसले को वैध ठहराया.

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Suhel Khan
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Supreme Court ( Photo Credit : Social Media)

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Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाने वाली है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ कुल 22 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसपर लगातार 16 दिन तक सुनवाई की गई. आज शीर्ष कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने जा रहा है. वहीं फैसले को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही सुरक्षाबलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब शीर्ष कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

5 अगस्त 2019 को कश्मीर से हटाया गया था अनुच्छेद 370

बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू होती ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया था, साथ ही जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्ज समाप्त कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गईं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और इसी साल सितंबर में शीर्ष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज (11 दिसंबर 2023) अनुच्छेद 370 को खत्म हुए 4 साल, 4 महीने, 6 दिन बीत गए. तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया.

Source : News Nation Bureau

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