लाभ का पद रखने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इन्हें उपचुनाव के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।
सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद तमाम कानूनी पहलुओं को भी टटोल रही है लेकिन विधायकों को उपचुनाव के लिए तैयार रहने का कहा गया है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव के रूप में लाभ का पद लेने के मामले में आप के 20 विधायकों को राष्ट्रपति से अयोग्य घोषित किए जाने की सिफारिश की थी, जिसने उन्होंने मंजूर कर लिया है।
आम आदमी पार्टी इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर सकती है।
आप सरकार ने मार्च 2015 में दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता हटाने) अधिनियम, 1997 में एक संशोधन पारित किया था, जिसमें संसदीय सचिव के पदों को लाभ के पद की परिभाषा से मुक्त करने का प्रावधान था।
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लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस संशोधन को स्वीकृति देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2016 में सभी नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया।
इन विधायकों की गई कुर्सी
जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है, उनमें अलका लांबा, आदर्श शास्त्री, संजीव झा, राजेश गुप्ता, कैलाश गहलोत, विजेंदर गर्ग, प्रवीण कुमार, शरद कुमार, मदन लाल खुफिया, शिव चरण गोयल, सरिता सिंह, नरेश यादव, राजेश ऋषि, अनिल कुमार, सोम दत्त, अवतार सिंह, सुखवीर सिंह डाला, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और जरनैल सिंह (तिलक नगर) शामिल हैं।
विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था उन्हें लगता है कि कुछ सोच-समझकर ही भगवान ने पार्टी को 67 सीटें दी थी।
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HIGHLIGHTS
- केजरीवाल ने अयोग्य घोषित विधायकों को उप-चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा
- विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है पार्टी
Source : News Nation Bureau