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आर्यन खान NCB के सामने हुए पेश, इन 14 शर्तों को पूरा करने के लिए हैं बाध्य

फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्‍स केस में आज नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो के सामने पेश हुए. आर्यन की जमानत मंजूरी को लेकर बंबई हाईकोर्ट ने हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की शर्त रखी है.  

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Vijay Shankar
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Aryan khan

Aryan Khan( Photo Credit : ANI)

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फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्‍स केस में आज नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो के सामने पेश हुए. आर्यन की जमानत मंजूरी को लेकर बंबई हाईकोर्ट ने हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की शर्त रखी है.  मुंबई क्रूज ड्रग्‍स केस में आर्यन को अन्‍य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. मुंबई के आर्थर रोड जेल में करीब 22 दिन बिताने के बाद आर्यन खान को 30 अक्‍टूबर को रिहा किया गया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत के लिए 14 शर्तें सूचीबद्ध की थीं. आर्यन खान पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते और उन्हें हर शुक्रवार को एजेंसी के सामने पेश होना होगा. 

यह भी पढ़ें : अब कड़े पहरे में रहेंगे आर्यन खान, मन्नत से दूर रखने को शाहरुख ने लिया ये बड़ा फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत के लिए 14 शर्तें सूचीबद्ध की थीं - आर्यन खान पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते और उन्हें हर शुक्रवार को एजेंसी के सामने पेश होना चाहिए। शर्तों में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होना, अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट जैसे अन्य आरोपियों के साथ संवाद नहीं करना और मीडिया से बात नहीं करना शामिल है. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर एनसीबी जमानत रद्द करने का अनुरोध कर सकता है. एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक द्वारा मामले की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप के बाद राजनीतिक हो गया है. मंत्री ने आरोप लगाया है कि वानखेड़े एक मुस्लिम पैदा हुए थे और उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) का फर्जी प्रमाण पत्र संलग्न किया. 

HIGHLIGHTS

  • हाईकोर्ट ने एजेंसी के समक्ष पेश होने की रखी है शर्त
  • पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते आर्यन
  • आर्यन खान को 30 अक्‍टूबर को रिहा किया गया था

 

 

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