जोधपुर अनुसूचित जाति और जनजाति कोर्ट ने शनिवार को स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू के खिलाफ रेप के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और 25 अप्रैल को फैसला सुनाएगी।
जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम बापू के खिलाफ दो यौन उत्पीड़न के केस दर्ज हैं। आसाराम के खिलाफ एक केस राजस्थान और दूसरा केस गुजरात में दर्ज किया गया था।
पीड़ित पक्ष के वकील पी सी सोलंकी ने कहा, 'जज मधु सूदन शर्मा ने पांच महीने से दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई कर रही थी। शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई।'
उन्होंने कहा कि इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और 25 अप्रैल को सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें आसाराम को इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।
राजस्थान में दर्ज केस के मुताबिक, एक नाबालिग लड़की ने जोधपुर के नजदीक मनाई गांव में उनके आश्रम में उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न के केस में आसाराम के खिलाफ केस दर्ज कराई थी।
वहीं गुजरात में सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ अलग-अलग मामलों में रेप का केस दर्ज कराया था।
जोधपुर पुलिस ने 3 अगस्त 2013 को आसाराम को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में हैं।
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Source : News Nation Bureau