बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) की शादी का मामला इन दिनों खबर की सुर्खियों में है. हर दिन इसमें नए-नए खुलासे हो रहे हैं. निखिल जैन (Nikhil Jain) से अपनी शादी को लेकर नुसरत जहां ने कहा है कि उनकी शादी वैध नहीं है तो फिर तलाक कैसा. इतना ही नहीं उन्होंने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शादी की तस्वीरों को भी हटा दिया है. नुसरत ने अपने पति पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा था कि वो उनकी जानकारी के बगैर उनके बैक अकाउंट से पैसे निकालते हैं. लेकिन अब निखिल जैन ने अपनी शादी और नुसरत के आरोप पर अपना बयान जारी किया है.
एक मीडिया को दिए गए बयान में निखिल ने बताया कि 'प्यार नहीं था, इसके बाद भी नुसरत को मैंने प्रपोज किया था. उन्होंने खुशी-खुशी मुझे अपनाया था. हम डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तुर्की गए थे. 2019 में हमने शादी करने के बाद कोलकाता में रिसेप्शन भी दिया था.'
उन्होंने आगे कहा कि हम दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे, सोसाइटी में भी हमने ऐसा ही बताया. मैने अपना समय और बाकी चीजें एक पति की तरह ही इन्वेस्ट की है. परिवार, दोस्त और हमारे करीबी लोग सब मैंने नुसरत के लिए क्या कुछ नहीं किया. मैंने हमेशा बिना किसी लालच के उन्हें सपोर्ट किया है. हालांकि, विवाह के कुछ समय बाद मेरे और शादीशुदा जीवन के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव आने शुरू हो गए.'
ये भी पढ़ें: आखिर कौन हैं यश दासगुप्ता? जिसकी वजह से नुसरत और निखिल के रिश्ते में आई दरार
बता दें कि नुसरत जहां ने बुधवार को दावा किया कि निखिल जैन से उनकी शादी भारत में वैध नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके बीच महज एक लिव-इन रिलेशनशिप थी और उनका अलगाव बहुत पहले हो गया था.
गौरतलब है कि नुसरत ने कथित तौर पर 2019 में तुर्की में व्यवसायी निखिल जैन से शादी की थी. कोलकाता में एक रिसेप्शन भी आयोजित किया गया था, जिसमें मशहूर हस्तियों और प्रमुख राजनेताओं ने भाग लिया था. नुसरत ने कहा कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से हुई थी, ऐसे में यह भारत में वैध नहीं है. इस तरह तलाक का सवाल ही नहीं उठता है.
बशीरहाट से तृणमूल सांसद ने एक विस्तृत बयान में कहा, विदेशी भूमि पर शादी होने के कारण और तुर्की मैरेज रेग्युलेशन के मुताबिक, शादी अमान्य है. यह दो अलग धर्म के लोगों के बीच हुई शादी है, इसलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस प्रकार, तलाक का सवाल ही नहीं उठता.
उन्होंने आगे कहा, "हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने निजी जीवन को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी. इस प्रकार, मीडिया या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अलगाव के आधार पर मेरे कार्यों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, जिससे मैं संबंधित नहीं हूं. कथित विवाह कानूनी, वैध और मान्य नहीं है और इस प्रकार कानून की नजर में तो यह शादी बिल्कुल भी नहीं है."
उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर मनोरंजन उद्योग में भी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि नुसरत ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे में घोषित किया था कि वह शादीशुदा हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, उन्होंने अब घोषणा की है कि उनकी शादी नहीं हुई थी और वह केवल लिव-इन रिलेशनशिप में थी.
"अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उन्होंने चुनाव से पहले दायर हलफनामे में घोषणा की थी कि उनकी शादी हो गई है. वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? वह एक जन प्रतिनिधि हैं और वह इस तरह का गलत बयान नहीं दे सकती. इससे सवाल उठेंगे और उन्हें उनका जवाब देना होगा."
नुसरत ने अपने बयान में यह भी कहा, "किसी काम के लिए या अवकाश के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर मेरी यात्रा, किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित नहीं होनी चाहिए, जिसके साथ मैं अलग हो गई हूं. मेरे सभी खर्च हमेशा किसी के दावों के विपरीत मेरे द्वारा उठाए गए हैं."
ये भी पढ़ें: साड़ी, सिंदूर और बयान...ऐसे सुर्खियों में बनीं रहीं नुसरत जहां, जानिए TMC सांसद के 5 बड़े विवाद
टीएमसी नेता ने कहा, "मैं यह भी कहूंगी कि मैंने अपनी बहन की शिक्षा और अपने परिवार की भलाई के लिए पहले दिन से ही खर्च किया है, क्योंकि वे मेरी जिम्मेदारी हैं. मुझे ऐसे किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने या रखने की आवश्यकता नहीं है, जिससे मैं संबंधित नहीं हूं." उन्होंने अपने दावों को लेकर सबूत पेश करने की बात भी कही.
नुसरत ने कहा है कि निखिल जैन ने उनकी अनुमति के बिना गैर कानूनी रूप से उनके बैंक से पैसे निकाल लिए. इतना ही नहीं नुसरत जहां ने ये भी आरोप लगाया है कि बैंक लॉकर में रखे उनके पुश्तैनी गहने भी निखिल जैन ने निकाल लिए.
हालांकि जैन ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के सूत्रों ने कहा कि वह पहले ही हाईकोर्ट में नुसरत के साथ अपनी शादी को रद्द करने के लिए आवेदन दायर कर चुके हैं और मामले की सुनवाई 20 जून को होने की संभावना है.