Assam: असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को आफ्सपा (AFSPA) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आफ्सपा को 2023 के अंत तक पूरी तरह से राज्य से हटा लिया जाएगा. उन्होंने एक ट्वीट कर इसकी सूचना देते हुए कहा कि हमने 2023 के अंत तक राज्य में आफ्सपा को पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य बनाया है. उन्होंने इसके लिए पुलिस बल को खास प्रशिक्षिण देने के लिए पूर्व सैन्यकर्मियों की मदद ली जाएगी. गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में AFSPA को हटाने की लंबी वक्त से डिमांड हो रही है. बीते साल नागालैंड में AFSPA को हटाने की मांग ने तेजी पकड़ी थी. इस दौरान सेना की गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो गई थी. यहां पर बाद में जबरदस्त हिंसा हुई. इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई.
1. असमः राज्य में 1990 से पूरे क्षेत्र में AFSPA लगा था. अब तक ये 23 जिलों से पूरी तरह से हट चुका है. ये सिर्फ एक जिले में आंशिक रूप से लागू है.
2. नागालैंडः यहां पर 1995 से पूरे क्षेत्र कानून लागू है. आने वाले शुक्रवार से यह सात जिलों के 15 पुलिस थानों से हट जाएगा.
3. मणिपुरः राज्य की राजधानी इंफाल के सात क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से AFSPA लागू हैं. अब 6 जिलों के पुलिस थानों से हटाया गया है.
AFSPA का क्या मतलब है
AFSPA ( Armed Forces Special Powers Act) को अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है. ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षाबलों के पास बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है. कई मामलों में बल प्रयोग भी किया जाता है. पूर्वोत्तर में सुरक्षाबलों की सहायता को लेकर 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था. जम्मू-कश्मीर में 1989 में कानून व्यवस्था बिगड़ी तो यहां पर भी 1990 में अफस्पा को लागू कर दिया गया.
Source : News Nation Bureau