असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में 19 लाख से अधिक लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं है. दरअसल, असम में 1951 के बाद पहली बार नागरिकता की पहचान की जा रही है. एनआरसी के स्टेट कोआर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया, कुल 3,11,21,004 व्यक्तियों को NRC के लिए योग्य पाया गया है. 19,06,657 व्यक्ति इसमें अयोग्य पाए गए हैं. इनलोगों ने अपने दावे पेश नहीं किए थे. अब इनलोगों के सामने विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प होगा.
Prateek Hajela,State Coordinator,NRC: A total of 3,11,21,004 persons found eligible for inclusion in final NRC leaving out 19,06,657 persons including those who did not submit their claims.Those not satisfied with outcome can file appeal before Foreigners Tribunals. (file pic) https://t.co/HfgIsjZ6lr https://t.co/A73ATaijTC
— ANI (@ANI) August 31, 2019
बताया जा रहा है कि एनआरसी के लिए जारी फाइनल लिस्ट में भी कुछ खामियां हैं. कुछ लोगों के नाम गलत अंकित हो गए हैं तो कुद की पहचान ही बदल गई है. कुछ पुरुषों को रजिस्टर में महिला तो कुछ पुरुषों को महिला बता दिया गया है. फिलहाल एनआरसी की फाइनल लिस्ट सेवा केंद्रों पर पहुंच गई है. लोग ऑनलाइन भी अपना नाम देख सकते हैं, ऐसी सुविधा की गई है.
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NRC एप्लीकेशन फॉर्म की प्राप्ति की प्रक्रिया मई 2015 में शुरू हुई और 31 अगस्त 2015 को समाप्त हुई. कुल 3,30,27,661 सदस्यों ने 68,37,660 अनुप्रयोगों के माध्यम से आवेदन किया. NRC में उनके शामिल होने की पात्रता तय करने के लिए आवेदकों द्वारा जमा किए गए विवरणों की जांच की गई. NRC अपडेट की प्रक्रिया में लगभग 52,000 राज्य सरकार के अधिकारी लंबे समय तक काम करते हैं.
कुल 3,11,21,004 व्यक्तियों को अंतिम NRC में शामिल करने के योग्य पाया गया, जिसमें 19,06,657 लोग बाहर हैं, जिन्होंने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए थे. इसके परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर विदेशी ट्रिब्यूनल, प्रेटीज हजेला, असम समन्वयक, NRC के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं.
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एनआरसी सेवा केंद्रों (एनएसके), उपायुक्त के कार्यालयों और सर्कल ऑफिसर के कार्यालयों में पूरक सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी गई है. ऑनलाइन, इन्क्लूजन और निष्कासन दोनों की स्थिति NRC की वेबसाइट में ऑनलाइन देखी जा सकती है. लोग आवेदन रसीद संख्या (ARN) का उपयोग करके ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो