चुनाव की तारीख की घोषणा करने के बाद चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करता है। अगर कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आइए जानते हैं किन आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पार्टी और प्रत्याशी खिलाफ कार्रवाई कर सकता है चुनाव आयोग।
1-किसी भी सरकारी आवास में कोई भी राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने अगर बैनर, पोस्टर आदि प्रचार के लिए लगा रखी है तो चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
2-किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी से संबंध रखता है अगर वह सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर कड़ी कार्रवाई करेगा।
3-चुनाव की तारीख के घोषणा के बाद कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरह की मीडिया का इस्तेमाल अपने प्रचार या चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकता। कोई भी सरकार अपनी उपल्बधियों का प्रचार करने के लिए प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकती। ऐसा करने वालो के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
4-किसी भी राजनीतिक पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट पर उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का या उस पार्टी के मिनिस्टर की तस्वीर हटानी होगी। ऐसा न होने पर चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई कर सकता है।
5-चुनाव आयोग के पास तारीख की घोषणा के 72 घटो के अंदर किसी भी तरह के निर्माण कार्य से संबंधित काम का लेखा-जोखा ले सकती है। वह जान सकती है कि कौन से निर्माण पहले से चल रहें है और किस चीज का निर्माण आगे होना है।
6-जिन राज्यो में चुनाव है वहां चुनाव आयोग शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करती है। कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1950 है। शिकायतकर्ता यह भी देख सकते हैं कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई किया गया है। शिकायत नंबर चुनाव की तारीख की घोषणा के 24 घंटे के भीतर चालू किया जाता है।
7-मीडिया सैंटर के ज़रिए मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। उन्हें EVM मशीन के बारे में बताया जाता है।
Source : News Nation Bureau