देश में लंबे समय से राजनीति का केंद्र रहे अयोध्या मसले को लेकर जो फैसला सुनाया है, उससे अयोध्या की अब तक विवादित रही जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दी है. इस तरह से अगर देखा जाए तो अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में ही महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए देने का भी निर्देश दे दिया.
केंद्र के पास मंदिर निर्माण योजना के लिए 9 फरवरी 2020 तक वक्त
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के प्रबंधन बनाये
केंद्र सरकार सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन देगी
केंद्र चाहे तो 1993 में अधिग्रहित की गयी 67 एकड़ जमीन में से दे सकती है
केंद्र दूसरी किसी जगह से भी 5 एकड़ ज़मीन सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को दे सकती है
Source : News Nation Bureau