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बाबरी विध्वंस केस: कोर्ट के फैसले के बाद आडवाणी बोले- जय श्री राम

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में करीब 28 साल तक हुए कानूनी उतार-चढ़ाव के बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.

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Dalchand Kumar
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Lal Krishna Advani

बाबरी विध्वंस केस: कोर्ट के फैसले के बाद आडवाणी बोले- जय श्री राम( Photo Credit : फाइल फोटो)

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अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में करीब 28 साल तक हुए कानूनी उतार-चढ़ाव के बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आडवाणी, जोशी और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. बाबरी विध्वंस मामले में फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं तो वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी फैसला का स्वागत किया है.

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लालकृष्ण आडवाणी की ओर से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. इसमें उन्होंने लिखा है, 'बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष अदालत द्वारा आज दिए गए महत्वपूर्ण फैसले का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. यह निर्णय मेरे व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी के विश्वास और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मैं यह भी धन्य महसूस करता हूं कि यह फैसला नवंबर 2019 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक और ऐतिहासिक फैसले के नक्शेकदम पर आया है, जिसने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर को देखने के मेरे लंबे समय के पोषित सपने का मार्ग प्रशस्त किया.'

लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा, 'मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, संतों और उन सभी लोगों का आभारी हूं, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ भागीदारी और बलिदान के माध्यम से मुझे अयोध्या आंदोलन के दौरान ताकत और समर्थन दिया.' आडवाणी ने आगे लिखा, 'अपने लाखों देशवासियों के साथ मैं अब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के पूरा होने की आशा करता हूं. श्री राम को सदैव धन्य बनाए रखें.' आडवाणी ने 'जय श्री राम' के नारे के साथ अपनी बात पूरी की.

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उल्लेखनीय है कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद इस मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है. इन आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह भी आरोपी थे. कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का विध्वंस सुनियोजित नहीं था, जो कुछ हुआ अचानक हुआ. अदालत ने यह भी कहा कि विवादित ढांचे को अराजक तत्वों ने तोड़ा था. इन 32 लोगों ने बचाने की कोशिश की. 

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