यूनियन बैंक आफ इंडिया ने यहां एक आवासीय परिसर के 200 परिवारों को बुधवार को तब भारी राहत प्रदान की जब उसने आवास को खाली करने के लिए पूर्व में दिए गये अपने नोटिस को वापस ले लिया. बैंक ने यह नोटिस बिल्डर द्वारा 78 करोड़ रूपये के कर्ज को नहीं चुकाने के कारण जारी किया था.बैंक ने पांच अगस्त को नोएडा सेक्टर 75 में स्थित गार्डन गेटवे के निवासियों को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक उनसे उनके मकान खाली करने को कहा था.
अपार्टमेंट के निवासियों की एसोसिएशन ने यह जानकारी दी. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बैंक ने बुधवार को अपना नोटिस वापस ले लिया.बैंक की परिसंपत्ति वसूली शाखा ने उन्हें भेजे एक संदेश में कहा, ‘‘हम आपको सूचित करते हैं कि पांच अगस्त 2019 की उक्त सूचना को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है.’
’बैंक के नोटिसों के अनुसार गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड के बिल्डर ने इस आवासीय परियोजना को कर्ज के लिए बंधक के तौर पर रखा था.इस कर्ज पर 31 दिसंबर 2015 को 78.45 लाख रूपये और उसका ब्याज बकाया था. बैंक ने पहले कहा था कि नोटिस मिलने के 15 दिन बाद फ्लैट मालिकों को उनका घर खाली करना होगा.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो