BBC Documentary Row: वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर उठे विवाद का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है. सरकार की ओर से लगाई गई डॉक्यूमेंट्री की रोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है. शीर्ष अदालत में इस मामले पर 6 फरवरी को सुनवाई होना है. याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की है. उन्होंने मुख्यन्यायाधीश से इस मामले में सुनवाई की अपील की है.
वकील ने सुप्रीम कोर्ट से किया ये अनुरोध
वकील मनोहर लाल शर्मा ने देश की सर्वोच्च अदालत से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई की अपील की है. उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की, इसमें लिखा कि, कोर्ट बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग मंगाए. यही नहीं उन्होंने ये भी आग्रह किया कि, इन दोनों ही भागों की जांच भी की जाए. साथ ही शीर्ष अदालत से इस बात का अनुरोध भी किया गया है कि, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो 2002 के गुजरात दंगों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे.
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वकील ने सर्वोच्च अदालत से ये अनुरोध किया है कि, संविधान के अनुच्छेद 19(1) और (2) के तहत नागरिकों को गुजरात दंगों से जुड़ी रिपोर्ट, समाचार या तथ्य दिखाने का अधिकार है या नहीं इसे भी तय किया जाए.
Supreme Court agrees to list on February 6 a PIL against the Centre's decision to ban a BBC documentary on the 2002 Gujarat riots in the country. Advocate ML Sharma mentions the matter for an early hearing before a bench headed by Chief Justice DY Chandrachud. pic.twitter.com/I2idtjERKi
— ANI (@ANI) January 30, 2023
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश को बताया अवैध
इसके साथ ही वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हाल में दिए गए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन के आदेश को भी अवैध बताया. दरअसल 21 जनवरी 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से बीबीसी की 'इंडियाः द मोदी क्वेश्चन' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री के देश में प्रसारण से रोक लगा दी गई थी.
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इस रोक या बैन के बाद दिल्ली स्थिति जेएनयू समेत देश के कई विश्वविद्यालयों में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर होड़ शुरू हो गई और इस मामले ने एक बड़े विवाद का रूप से लिया.
HIGHLIGHTS
- बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
- सर्वोच्च अदालत में वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की याचिका
- याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट