Advertisment

बेनामी संपत्ति रखने वालों पर दोहरी मार, जेल के साथ ही संपत्ति के बाजार भाव के हिसाब से देना होगा 25 फीसदी जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि जो लोग बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी

author-image
kunal kaushal
एडिट
New Update
बेनामी संपत्ति रखने वालों पर दोहरी मार, जेल के साथ ही संपत्ति के बाजार भाव के हिसाब से देना होगा 25 फीसदी जुर्माना

फाइल फोटो

Advertisment

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि जो लोग बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आईटीएक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल की सश्रम कारावास के साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।

देश के अखबारों में दिए गए विज्ञापन में आयकर विभाग ने कहा है, 'बेनामी संपत्ति एक्ट से सावधान रहिए। बेनामी संपत्ति एक्ट 1988 के तहत 1 नवंबर 2016 के बाद के मामलों में ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।'

विज्ञापन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे कहा है, 'काला धन रखना मानवता के खिलाफ अपराध है। इसलिए हम देश के नागरिकों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो देश से कालेधन को खत्म करने में हमारी मदद करेंगे।'

आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा है, 'बेनामी संपत्ति बनाने वालों को सात साल की जेल के साथ ही संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी रकम बतौर जुर्माना भी देना होगा।'

इसके साथ ही आयकर विभाग ने ये भी साफ कर दिया है जो लोग बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत संबंधित विभाग को गलत जानकारी देंगे उन्हें भी 5 साल की जेल हो सकती है। संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत का 10 फीसदी हिस्सा जुर्माने के रूप में भी देना होगा।

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी बोले- बीजेपी शासित राज्य में 60% से ज्यादा किसानों को फसल बीमा का फायदा, लेकिन यूपी में सिर्फ 14 फीसदी को ही

बेनामी संपत्ति एक्ट के पिछले सालू लागू होने के बाद आयकर विभाग ने अबतक 230 ऐसे मामलों की जांच की है जिसमें करीब 55 करोड़ रुपये के बेनामी संपत्ति का पता चला है।

ये भी पढ़ें: किसानों की आत्महत्या: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कर्ज और मौसम की मार से बचाने के लिए केंद्र सरकार बनाए राष्ट्रीय नीति

200 करोड़ रुपये के बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने अबतक 140 मामलो में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें: आगरा में संजय दत्त की शूटिंग में पत्रकारों की हुई पिटाई

Source : News Nation Bureau

IT Department tax department Benami Transactions Benami Act
Advertisment
Advertisment